Betul Samachar: बैतूल जिले की कृषि उपज मंडी में तौल और नीलामी व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए प्रशासन ने नए नियम लागू कर दिए हैं। गुरुवार को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व (SDM) डॉ. अभिजीत सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक में मंडी के लाइसेंसी व्यापारी और पुलिस विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे।
महिलाओं के प्रवेश पर आंशिक प्रतिबंध
नई व्यवस्था के तहत तौल और नीलामी के समय महिलाओं को सिर्फ सफाई कार्यों के लिए ही प्रवेश दिया जाएगा। इसके अलावा किसी भी अन्य गतिविधि के दौरान महिलाओं का मंडी में प्रवेश पूरी तरह बंद रहेगा। प्रशासन का कहना है कि यह निर्णय भीड़ नियंत्रण और कार्य प्रक्रिया को सुचारू बनाए रखने के लिए लिया गया है।
मक्का किसानों के लिए विशेष व्यवस्था
मक्का लेकर आने वाले किसानों को प्राथमिकता देने के लिए अलग नियम बनाए गए हैं। यदि किसान ट्रॉली या वाहन में खुली अवस्था में मक्का लाते हैं, तो उनकी उपज पहले बड़े तौल कांटे पर तौली जाएगी और नीलामी भी प्राथमिकता से होगी।
सुरक्षा और निगरानी बढ़ाई जाएगी
बैठक में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मंडी परिसर में सभी सीसीटीवी कैमरों को अनिवार्य रूप से चालू रखने और रात के समय पुलिस गश्त बढ़ाने का निर्णय लिया गया। बड़े तौल कांटों की दरें निर्धारित की जाएंगी और उनका रोजाना निरीक्षण किया जाएगा। तौल के बाद सभी कांटे मंडी में जमा करना अनिवार्य होगा।
नीलामी का नया टाइम-टेबल
नीलामी प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के लिए समय सारणी भी तय कर दी गई है—
सोयाबीन: सुबह 9:30 बजे
मक्का: 10:30 बजे
गेहूं: 11:30 बजे
अन्य अनाज: दोपहर 12:30 बजे
लंच ब्रेक: 1:30 से 2:30 बजे
नीलामी समाप्ति: शाम 5 बजे
वाहनों के प्रवेश पर नियंत्रण
कृषि उपज लाने वाले वाहनों का मंडी परिसर में प्रवेश सुबह 10 बजे से अगले दिन सुबह 5 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा नीलामी के दौरान हर ढेरी पर अलग-अलग बोली लगाई जाएगी और निर्धारित स्थान से हटकर रखी गई उपज की नीलामी नहीं होगी।
प्रशासन का कहना है कि ये सभी निर्णय आगामी खरीफ सीजन में मंडी संचालन को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से लिए गए हैं।






