Betul News : बैतूल। मंगोनाकला स्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (JMFC) कोर्ट ने पारिवारिक विवाद में मारपीट करने के मामले में आरोपी लोकेश बचले और उसकी पत्नी कविता बचले को दोषी ठहराया है। अदालत ने दोनों को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 117(2) सहपठित धारा 3(5) के तहत दो साल के सश्रम कारावास और प्रत्येक पर 2000 रुपये जुर्माना देने का आदेश सुनाया। फैसला आने के बाद दोनों को जेल वारंट जारी कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया।
सुबह की कहासुनी रात में मारपीट तक पहुंची
65 वर्षीय रामप्यारी पति चैतराम बचले की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज हुआ था। उनके अनुसार 21 अप्रैल 2025 को सुबह पानी भरने को लेकर बहू कविता से कहासुनी हुई थी। रामप्यारी अपनी छोटी बेटी देवी के साथ घर के आगे वाले कमरे में रहती हैं, जबकि लोकेश और कविता पीछे के हिस्से में अलग रहते हैं।
रात 11 बजे बिजली का तार निकालकर शुरू की गई झड़प
शिकायत में बताया गया कि देर रात लोकेश ने रामप्यारी के हिस्से की बिजली का तार निकाल दिया। जब रामप्यारी और उनकी बेटी तार जोड़ने और बात करने गईं, तो लोकेश और कविता ने गाली-गलौज करते हुए उन पर हमला कर दिया। आरोप है कि कविता ने हॉर्स पाइप से वार किए, जिससे रामप्यारी की कलाई और जांघ में चोटें आईं। दोनों ने धमकी भी दी।
गवाहों के बयान व मेडिकल रिपोर्ट पर आधारित फैसला
अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी शुभांगी मंगल ने दलीलें पेश कीं। गवाहों के बयान, चिकित्सीय रिपोर्ट और उपलब्ध साक्ष्यों को देखते हुए अदालत ने आरोपियों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। अदालत का आदेश आने के बाद दंपति को तुरंत जेल भेज दिया गया।






