Betul Samachar : पुरानी रंजिश में हमला करने वाला दोषी, बीजादेही निवासी सुकेन यादव को एक वर्ष का सश्रम कारावास

On: December 12, 2025 10:24 AM
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Betul Samachar : पुरानी रंजिश को लेकर हुए मारपीट के एक मामले में न्यायालय ने गुरुवार को अहम फैसला सुनाया। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (JMFC) बैतूल ने आरोपी सुकेन पिता दिलीप यादव (32), निवासी बीजादेही को दोषी करार देते हुए एक वर्ष का सश्रम कारावास और 1,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।

यह प्रकरण वर्ष 2022 का है। घटना के दौरान फरियादी नंदलाल अपने खेत के पास सड़क किनारे भैंस चरा रहा था। तभी आरोपी सुकेन वहां पहुंचा और पुरानी रंजिश के चलते पहले गाली-गलौज शुरू की। विरोध करने पर उसने लकड़ी से नंदलाल पर हमला कर दिया, जिसके चलते उसे गंभीर चोट आई और जान से मारने की धमकी भी दी गई। उसी समय गांव के कल्लू यादव ने बीच-बचाव कर स्थिति संभाली।

शिकायत के बाद बीजादेही थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना पूरी की और चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया। विचारण के दौरान शासन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी प्रियंका आर्य ने पैरवी की।

सभी साक्ष्यों और दलीलों पर विचार करते हुए कोर्ट ने आरोपी को IPC की धारा 325 और 323 के तहत दोषी पाया और उसे एक वर्ष का सश्रम कारावास भुगतने का आदेश दिया।

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