Betul Crime News: बैतूल। नाबालिग लड़की के अपहरण और बलात्कार के एक गंभीर मामले में बैतूल की विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) ने कड़ा रुख अपनाया है। न्यायालय ने गुरुवार को दोषी राहुल कोरकू को 20 वर्ष के सश्रम कारावास और 8,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
यह मामला 9 फरवरी 2024 को दर्ज किया गया था, जब पीड़िता की मां ने गंज थाने में अपनी 17 वर्षीय बेटी के लापता होने की रिपोर्ट लिखवाई थी। किशोरी सुबह स्कूल में परीक्षा देने जाने की बात कहकर घर से निकली थी, लेकिन शाम तक वापस नहीं लौटी।
घटना और जाँच
पुलिस की गहन तलाश के बाद पीड़िता को 13 फरवरी 2024 को दस्तयाब किया गया। पूछताछ में पीड़िता ने खुलासा किया कि आरोपी राहुल कोरकू उसे स्कूल से परीक्षा छूटने के बाद शादी का झांसा देकर अपने साथ ले गया था।
पीड़िता ने बताया कि राहुल के बहकावे में आकर वह उसके साथ चली गई, जहां आरोपी ने उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। पुलिस द्वारा की गई जाँच और साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया के दौरान, डीएनए रिपोर्ट से भी घटना की पुष्टि हुई, जिसने आरोपी के अपराध को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
इस पूरे प्रकरण में म.प्र. शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक वंदना शिवहरे ने प्रभावशाली पैरवी की, जिसके परिणामस्वरूप आरोपी को कठोर दंड मिला। न्यायालय का यह फैसला नाबालिगों के विरुद्ध अपराध करने वालों के लिए एक सख्त संदेश है।






