Betul Crime News : नाबालिग छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में बैतूल की स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों दोषियों पर 21-21 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। यह सनसनीखेज घटना करीब दो साल पहले आठनेर थाना क्षेत्र में हुई थी।
विशेष लोक अभियोजक वंदना शिवहरे ने बताया कि न्यायालय ने 13 वर्षीय पीड़िता के साथ दुष्कर्म के मामले में कृष्णा पिता बल्लू मुंडे, निवासी भैंसदेही और राहुल पिता रामू अलोकार को दोषी ठहराया है। दोनों को पॉक्सो एक्ट, बलात्कार और एट्रोसिटी एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत दोषसिद्ध किया गया।
मंदिर दर्शन से लौटते समय दिया वारदात को अंजाम
घटना 3 अक्टूबर 2023 की है। पीड़िता ने 4 अक्टूबर को आठनेर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पीड़िता अपनी एक सहेली के साथ किराए के कमरे में रहकर पढ़ाई कर रही थी। घटना वाले दिन वह अपनी सहेली, आरोपी राहुल, कृष्णा और एक अन्य युवक के साथ सुबह जामसावरी मंदिर दर्शन के लिए मोटरसाइकिल से गई थी।
दर्शन के बाद लौटते समय पीड़िता राहुल और कृष्णा की मोटरसाइकिल पर बैठी थी, जबकि उसकी सहेली दूसरे युवक के साथ दूसरी मोटरसाइकिल पर थी। रास्ते में आरोपी कृष्णा ने अपनी मोटरसाइकिल आठनेर डैम की ओर जंगल वाले रास्ते पर मोड़ दी और वहां रोक लिया। इसी दौरान दोनों आरोपियों ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी।
घटना के बाद आरोपी पीड़िता को उसके घर के पास छोड़कर फरार हो गए। पीड़िता ने हिम्मत जुटाकर पहले अपनी सहेली और फिर माता-पिता को पूरी घटना बताई, जिसके बाद थाने में शिकायत दर्ज कराई गई।
डीएनए रिपोर्ट बनी अहम सबूत
पुलिस जांच के दौरान डीएनए रिपोर्ट सकारात्मक पाई गई, जो आरोपियों के खिलाफ मजबूत सबूत बनी। यह मामला चिन्हित जघन्य और सनसनीखेज प्रकरणों की सूची में शामिल था। कोर्ट ने सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोनों आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
न्यायालय के इस फैसले को नाबालिगों के खिलाफ अपराधों पर सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है।






