Betul Police Order : बैतूल। विवाह सीजन को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने शहर में यातायात और ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए सख्त कदम उठाए हैं। पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र जैन ने रात 10 बजे के बाद डीजे, बैंजो और धुमाल जैसे साउंड सिस्टम के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए हैं। यह निर्णय 22 अप्रैल को पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित डीजे संचालकों की बैठक में लिया गया।
बैठक में एएसपी कमला जोशी, एसडीओपी सुनील लाटा, सीएमओ नवनीत पांडेय सहित अन्य अधिकारी और डीजे संचालक मौजूद रहे। अधिकारियों ने बताया कि देर रात तेज ध्वनि से बुजुर्गों, बच्चों और मरीजों को परेशानी होती है। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के तहत लिया गया है। नियमों का उल्लंघन करने पर उपकरण जब्त कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
मैरिज लॉन के लिए पार्किंग अनिवार्य
प्रशासन ने मैरिज लॉन संचालकों के लिए भी सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सभी लॉन में पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था अनिवार्य होगी। सड़क पर वाहन खड़े मिलने पर लॉन संचालक जिम्मेदार होंगे। मुख्य मार्गों पर स्थित लॉन को अपने खर्च पर ट्रैफिक मार्शल तैनात करने होंगे।
मैरिज लॉन के बाहर सूचना बोर्ड और ‘नो पार्किंग’ बोर्ड लगाना जरूरी किया गया है। आयोजकों को वर-वधू पक्ष को पार्किंग संबंधी निर्देश लिखित में देने होंगे। साथ ही समारोह में कार्यरत कर्मचारियों का रिकॉर्ड रखना और सीसीटीवी कैमरे लगाना भी अनिवार्य होगा।
बारात के लिए भी तय हुए नियम
पुलिस ने स्पष्ट किया है कि बारात केवल सड़क के बाईं ओर ही निकाली जाएगी और मुख्य मार्गों पर डीजे संचालन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। आपातकालीन वाहनों को प्राथमिकता देना अनिवार्य होगा।
इसके अलावा वाहनों की बॉडी के बाहर साउंड बॉक्स लगाने पर भी रोक लगा दी गई है। नियमों का उल्लंघन करने पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत वाहन जब्त कर आरटीओ को सूचना भेजी जाएगी।
प्रशासन के इस निर्णय से शहर में विवाह समारोहों के दौरान यातायात व्यवस्था सुचारू रखने और ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण की उम्मीद जताई जा रही है।





