Encroachment Removal Drive : बैतूल/चिचोली। चिचोली नगर परिषद प्रशासन ने बस स्टैंड क्षेत्र की शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। नवनिर्मित बस स्टैंड के आसपास सरकारी जमीन पर कब्जा जमाए करीब 20 अतिक्रमणकारियों को अंतिम नोटिस जारी किया गया है।
मुख्य नगर पालिका अधिकारी सैयद आरिफ हुसैन ने बताया कि नोटिस जारी होने के बाद अतिक्रमणकारियों को सात दिन का समय दिया गया है। इस अवधि में उन्हें स्वयं अपना अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए हैं।
समय सीमा के बाद होगी सख्त कार्रवाई
नगर परिषद ने स्पष्ट किया है कि यदि तय समय सीमा में अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो परिषद की टीम द्वारा बलपूर्वक कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटाया जाएगा। साथ ही इस कार्रवाई में आने वाला पूरा खर्च संबंधित अतिक्रमणकारियों से ही वसूला जाएगा।
पहले भी दी जा चुकी है चेतावनी
नगर परिषद के अनुसार, इससे पहले मार्च, जून और अक्टूबर 2025 में भी अतिक्रमण हटाने के लिए पत्र जारी कर चेतावनी दी गई थी, लेकिन अतिक्रमणकारियों ने इन निर्देशों को गंभीरता से नहीं लिया। इसके बाद अब मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 223 के तहत अंतिम नोटिस जारी किया गया है।
प्रशासन ने मांगा सहयोग
नगर परिषद ने कार्रवाई के लिए पूरी तैयारी कर ली है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कलेक्टर बैतूल, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बैतूल, तहसीलदार चिचोली और थाना प्रभारी चिचोली को भी लिखित रूप से सूचना देकर आवश्यक सहयोग मांगा गया है।






