Betul Samachar: बैतूल जिले के मुलताई क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाले हत्या के मामले में न्यायालय ने आरोपी हेमराज को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, मुलताई द्वारा 7 नवंबर 2025 को सुनाया गया। अदालत ने आरोपी पर ₹5,000 का अर्थदंड भी लगाया है।
पत्नी पर चरित्र संदेह के चलते हत्या
घटना 28 जनवरी 2023 की है, जब ग्राम बडोदे (थाना मुलताई) में हेमराज ने अपनी पत्नी नानीबाई की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी थी। बताया गया कि आरोपी को पत्नी के चरित्र पर शक था। मृतका के भाई की शिकायत पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया था।
उप निरीक्षक उत्तम मस्तकार ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची तो आरोपी घर के भीतर दरवाजा बंद करके बैठा था। दरवाजा तोड़कर उसे गिरफ्तार किया गया।
डीएनए रिपोर्ट ने किया खुलासा
पूछताछ के दौरान हेमराज ने अपराध स्वीकार किया। जांच के दौरान उसके खिलाफ डीएनए रिपोर्ट ने भी पुष्टि की कि हत्या उसी ने की थी। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी ने पहले अपने पिता की हत्या भी की थी, हालांकि उस मामले में अदालत से बरी हो गया था।
पुलिस और अभियोजन की सख्त निगरानी में चला मामला
यह मामला सत्र प्रकरण क्रमांक 10/2023 के रूप में प्रथम अपर सत्र न्यायालय मुलताई में विचाराधीन था। इसे शासन द्वारा जघन्य एवं सनसनीखेज मामलों की श्रेणी में रखा गया था। इस पूरे प्रकरण की सतत निगरानी एसपी वीरेंद्र जैन और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने की।
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक मालिनी देशराज ने सशक्त पैरवी करते हुए अदालत में ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किए, जिसके आधार पर आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।






