Betul News: बैतूल जिले की विशेष पॉक्सो अदालत ने एक छह वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के मामले में दोषी वैभव कुंभारे (23 वर्ष) को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने आरोपी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने ठोस साक्ष्य और गवाहों के आधार पर अपना मामला पूरी तरह साबित किया। मामले की पैरवी मध्य प्रदेश शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक वंदना शिवहरे ने की।
ऐसे हुआ था खुलासा
घटना मई 2024 की है, जब पीड़िता घर के बाहर खेलते-खेलते लापता हो गई थी। कुछ देर बाद उसकी मां ने पास में रहने वाले आरोपी वैभव कुंभारे के घर से बच्ची के रोने की आवाज सुनी। वहां पहुंचने पर बच्ची घायल अवस्था में मिली।
घर लाने के बाद बच्ची ने मां को बताया कि आरोपी ने उसके साथ गलत काम किया, जिससे उसे दर्द हुआ। मां ने तुरंत अपने पति को बताया और थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई।
मेडिकल रिपोर्ट से हुई पुष्टि
पुलिस जांच में मेडिकल रिपोर्ट ने दुष्कर्म की पुष्टि की। जांच पूरी होने के बाद आरोपी के खिलाफ धारा 376(एबी) भादवि एवं पॉक्सो एक्ट की धाराओं में आरोपपत्र न्यायालय में पेश किया गया। सुनवाई के दौरान अदालत ने सभी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया।
न्यायालय ने कहा कि इस तरह की घटनाओं के प्रति समाज में सख्त संदेश देने की आवश्यकता है। अदालत का यह फैसला बाल अपराधों के खिलाफ एक कड़ा उदाहरण माना जा रहा है।






