Betul Crime News: बैतूल। पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ बार-बार दुष्कर्म करने वाले आरोपी हरिदास अहिरवार (27), निवासी जसवंत नगर, टीकमगढ़ को 20 वर्ष के कठोर कारावास और ₹8,000 जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने यह फैसला पॉक्सो एक्ट और आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत दिया।
मामला 4 मई 2024 को तब दर्ज हुआ था जब पीड़िता की मां ने थाना चिचोली में बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जांच के दौरान पुलिस ने 18 जुलाई को दिल्ली से नाबालिग को आरोपी के साथ बरामद किया। पूछताछ में हरिदास ने लड़की को शादी का झांसा देकर दिल्ली ले जाने और शारीरिक शोषण करने की बात कबूल की।
डीएनए जांच में आरोपी की संलिप्तता की पुष्टि हुई। अदालत ने इसे ठोस सबूत मानते हुए कहा कि ऐसे अपराधों पर सख्त कार्रवाई जरूरी है ताकि समाज में भय और नाबालिगों की सुरक्षा की भावना बनी रहे। मामले की पैरवी विशेष लोक अभियोजक वंदना शिवहरे ने की।






