Betul Crime News : बैतूल। बैतूल की पॉक्सो (POCSO) विशेष अदालत ने एक नाबालिग छात्रा को ब्लैकमेलिंग और लगातार धमकी देकर आत्महत्या के लिए मजबूर करने के आरोपी को आजीवन कारावास की कठोर सजा सुनाई है। यह फैसला न्यायिक प्रक्रिया में करीब दो साल तक विचारण के बाद आया है। न्यायालय ने चोपना थाना क्षेत्र निवासी आरोपी मंजीत उर्फ मनोजित उर्फ प्रेम मिस्त्री (27) को दोषी ठहराया।
न्यायालय का फैसला
विशेष अदालत ने आरोपी को निम्न सजाएं सुनाई:
आजीवन कारावास और ₹10,000 का जुर्माना। पॉक्सो एक्ट की धारा 7/8 (समाहित धारा 11/12) के तहत तीन वर्ष का कठोर कारावास और ₹5,000 का जुर्माना। इस गंभीर मामले में विशेष लोक अभियोजक वंदना शिवहरे ने अभियोजन पक्ष की पैरवी की।
11वीं की छात्रा ने की थी आत्महत्या
यह दुखद घटना 23-24 जनवरी 2023 की है। मृतिका, जो कक्षा 11वीं की छात्रा थी, ने अपने घर के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। उसके पिता जब महाराष्ट्र से घर लौटे, तब उन्हें घटना की जानकारी हुई।
सुसाइड नोट से खुला ब्लैकमेलिंग का राज
पुलिस को जांच के दौरान मृतिका द्वारा लिखा गया सुसाइड नोट मिला, जिसने पूरे मामले का खुलासा किया। सुसाइड नोट में छात्रा ने स्पष्ट रूप से बताया था कि आरोपी मंजीत:
उसकी अश्लील तस्वीरें खींच ली थीं। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल करने की लगातार धमकी दे रहा था। उस पर शादी करने के लिए दबाव बना रहा था।
लगातार धमकी और ब्लैकमेलिंग से तंग आकर छात्रा ने यह कदम उठाया। पुलिस ने जांच पूरी कर आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया था, जहाँ अभियोजन पक्ष ने ठोस साक्ष्य पेश कर उसे दोषी साबित किया।






